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एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी होगी खराब तो लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना, वाहन भी होगा सीज, जान लें यह नया नियम

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एक्सप्रेस-वे पर गाड़ी होगी खराब तो लगेगा 20 हजार तक का जुर्माना, वाहन भी होगा सीज, जान लें यह नया नियम
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Noida: नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान जोन घोषित किया गया है. अब नोएडा ग्रेटर, नोएडा एक्सप्रेस-वे पर आपका वाहन खराब हुआ तो 5 से 20 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. जाम न लगे इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा ग्रेटर, नोएडा एक्सप्रेस-वे को ब्रेकडाउन चालान जोन घोषित कर दिया.   

कमर्शियल वाहनों पर अभी ट्रैफिक पुलिस का यह नियम लागू होगा. अनफिट वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. भविष्य में अन्य वाहनों पर भी यह नियम लागू हो सकता है. ओवरलोड वाहनों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.  

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहनों के खराब हो जाने से लंबा जाम लग जाता है जिससे उस रास्ते से सफर करने वाले यात्रियों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अब नए नियम के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहन होने होने पर हजारों रुपए का जुर्माना लगेगा, साथ ही गाड़ी को भी सीज किया जाएगा. नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने इसकी जानकारी दी.

नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने नए ट्रैफिक नियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि शहर को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए, गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है. जिसमें कोई भी वाहन उसके चालक या सह चालक की लापरवाही की वजह से या उसके खराब मेंटेनेंस की वजह से या फिर ओवरलोडिंग की वजह से यदि एक्सप्रेस वे पर खराब हो जाता है या फिर रूक जाता है, तो फिर ट्रैफिक पुलिस ना सिर्फ उसपर भारी मात्रा में चालान करेगी, बल्कि उसको सीज भी कर सकती है.

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी जेनुइन रीजन से वाहन में कोई खराबी आ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तब उस पर नहीं होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी सामान्य जन को इससे घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. नोएडा के डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने लोगों से यातायात नियम के पालन करने की अपील की है. ताकि इस शहर को एक अच्छी यातायात व्यवस्था दी जा सके.

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