09 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन रवाना, लोगों को दी जाएगी कानूनी जानकारी

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गौतमबुद्धनगर में 09 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार के लिए जनपद न्यायाधीश ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को लोक अदालत के लाभ और त्वरित न्याय प्रक्रिया की जानकारी देगा।

आगामी 09 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गौतमबुद्धनगर में विशेष अभियान शुरू किया गया है। माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बुधवार को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक करना और अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के तहत यह पहल की गई है। प्रचार वाहन जिले के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व, इसके लाभ और त्वरित न्याय प्रक्रिया की जानकारी देगा। अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के जरिए आपसी समझौते से मामलों का निपटारा आसान और कम खर्च में हो जाता है, जिससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलती है।


ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना दावा, राजस्व और अन्य लंबित मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया जा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कानूनी सहायता और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का जल्द समाधान कराएं।


कई न्यायिक अधिकारी कार्यक्रम में रहे मौजूद

इस मौके पर अपर जिला जज-प्रथम सुनील कुमार, अपर जिला जज-द्वितीय एवं विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो कुमार गौरव, अपर जिला जज मयूर जैन, आशीष कुमार चैरिसया, सिविल जज बबीता पाठक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक त्रिपाठी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत समेत कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराएं।

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