ग्रेटर नोएडा में 6 वर्षीय मासूम की मौत पर बड़ा एक्शन, ठेकेदार पर एफआईआर, कंपनी ब्लैकलिस्ट, दो कर्मचारियों की नौकरी गई
- Shiv Kumar
- 26 Jul, 2026
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-2 स्थित कलाधाम सोसाइटी में बोरवेल के गड्ढे में डूबकर 6 वर्षीय मासूम अव्यान सूर्या की मौत के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। घटना में लापरवाही पाए जाने पर जल विभाग के सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ठेकेदार की लापरवाही आई सामने, कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट
प्राधिकरण के अनुसार कलाधाम सोसाइटी में जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए तीन दिन पहले नलकूप निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। आरोप है कि ठेकेदार ने बिना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिए गड्ढा खोद दिया, जिसमें पानी भर गया। कार्यस्थल पर न तो बैरिकेडिंग की गई और न ही अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए। इसी लापरवाही के चलते शनिवार शाम खेलते समय केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सीवान यादव के 6 वर्षीय बेटे अव्यान सूर्या की पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद प्राधिकरण ने ठेकेदार की फर्म सुप्रीम इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के प्रोपराइटर मनोज कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
दो कर्मचारियों की सेवा समाप्त, एफआईआर की भी सिफारिश
प्राधिकरण की जांच में जल विभाग के तकनीकी सुपरवाइजर आकाश कुमार और सुपरवाइजर जॉनी कुमार की भी लापरवाही सामने आई। दोनों पर अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने का आरोप है। इसके बाद दोनों कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं। प्राधिकरण ने इनके खिलाफ भी नॉलेज पार्क कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी है।
सीईओ ने दिए जांच और सुरक्षा के कड़े निर्देश
घटना के बाद सीईओ एनजी रवि कुमार ने महाप्रबंधक परियोजना ए.के. सिंह को पूरे मामले की जांच सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वर्क सर्किल को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में किसी भी निर्माण कार्य की शुरुआत बैरिकेडिंग और सभी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए बिना नहीं होगी। यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई तो संबंधित स्टाफ और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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