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CBI और ED करेगी नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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Noida: नोएडा की बहुचर्चित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की जांच अब सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) करेगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 10 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। साथ ही, बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
2010 में परियोजना को किया गया था लांच
स्पोर्ट्स सिटी परियोजना को 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत सेक्टर-78, 79, 101, 150 और 152 में प्लॉट आवंटित किए गए थे। योजना के तहत 70 प्रतिशत क्षेत्र खेल सुविधाओं के लिए और 30 प्रतिशत क्षेत्र में रेजिडेंशियल व कमर्शियल निर्माण के लिए तय किया गया था। आरोप है कि बिल्डरों ने इस नियम का उल्लंघन करते हुए खेल सुविधाओं को दरकिनार कर अधिकतर भूमि पर आवासीय निर्माण कर लिया।
हाईकोर्ट ने आवंटन रद्द करने की दी चेतावनी

हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राधिकरण, राज्य सरकार और अन्य प्रभावशाली पक्षों की इसमें संलिप्तता हो सकती है। इसी कारण सीबीआई और ईडी को इस घोटाले की जांच का आदेश दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि बिल्डरों द्वारा परियोजना के तहत आवंटन की शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आवंटन रद्द किया जाएगा।
9 हजार करोड़ का बकाया
बता दें कि इस परियोजना में लगभग 9,318 करोड़ रुपये का निवेश होना था, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। बिल्डरों द्वारा खेल सुविधाओं की उपेक्षा करने और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई खरीदारों और संगठनों ने याचिकाएं दायर की थीं। अब सीबीआई और ईडी इस मामले की विस्तृत जांच करेंगी और जिन अधिकारियों व बिल्डरों ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को यह निर्देश भी दिया है कि यदि नियमों के विपरीत कोई निर्माण हुआ है, तो उसे रद्द करने और पुनः नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाए।

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