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यूनिफाइड पॉलिसी लागू होने से कई बदलाव, प्राधिकरण ने भूखंड स्थानांतरण सहित कई तरह के शुल्क बढ़ाए, आप भी जानें

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गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में यूनिफाइड पॉलिसी (एक समान नीति) को लागू हो गया है। जिसकी वजह से अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण से जुड़े कई कामकाज कराना महंगा हो गया है। अब औद्योगिक भूखंड के लिए टीएम शुल्क आवंटन राशि का चार की बजाय दस प्रतिशत देना होगा। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग में फ्लैट से जुड़े कुछ भी काम कराने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क एक हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। 
गौरतलब है कि अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मुना विकास प्राधिकरण के आवंटन क्रिया, शुल्क समेत कई चीजें अलग- लग थीं। इससे लोगों की परेशानी हो थी। जिसके चलते करीब एक साल यूनिफाइड पॉलिसी तैयार करने की योजना बनाई जारही थी। अब यह पॉलिसी कर दी गई है।
मेट्रो लाइन के आसपास दस प्रतिशत शुल्क देना होगा
इस पॉलिसी के तहत लोकेशन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब अगर कोई संपत्ति मेट्रो लाइन के समीप है, उसका प्राधिकरण अलग से शुल्क लेता है। अब पांच से बढ़ाकर अब दस प्रतिशत कर दिया गया है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के आसपास की संपत्ति में लोकेशन शुल्क पहले की तरह ही साढ़े सात प्रतिशत लिया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क पहले की तरह ही 5900 रुपये रखी गई है। कंपनी में निदेशक बदलने और अन्य चीजों के बदलाव को लेकर लिए जाने वाले सीआईसी शुल्क को आठ से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है।
ग्रेटर नोएडा  और यमुना में अभी नहीं बदलाव 
नोएडा में जहां टीएम के शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गई है, वहीं अभी ग्रेनो और यमुना विकास प्राधिकरण में कोई बदलाव नहीं किया गया। ग्रेटर नोएडा में व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति का ट्रांसफर शुल्क 5-5 प्रतिशत है। यमुना प्राधिकरण में अभी व्यावसायिक संपत्ति में 10 और औद्योगिक संपत्ति के टीएम शुल्क के लिए पांच प्रतिशत राशि पहले की तरह ही ली जा रही है। व्यावसायिक संपत्ति में पहले दुकान के लिए टीएम शुल्क ढाई प्रतिशत था, जो बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि, भूखंड का शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा क्रियाशील व्यावासयिक भूखंड पर आठ और की बजाए 10% हो गया है।

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