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इलाहाबाद हाई कोर्ट से नोएडा प्राधिकरण को झटका, पवन हंस को अदालत ने दी राहत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में पवन हंस की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने नोएडा सेक्टर एक के संस्थागत भूखंड के आवंटन को रद्द करने के पलटने और मामले की दोबारा समीक्षा का आदेश दिया है. कोर्ट के इस फैसले से नोएडा प्राधिकरण को बड़ा झटका लगा है.

नोएडा प्राधिकरण ने पिछले साल नवंबर महीने में पवन हंस को आवंटित किए गए दो हजार से अधिक वर्ग मीटर जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया था. जिले लेकर हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी पवन हंस इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई थी. कंपनी ने कोर्ट में कहा कि पट्टा समझौते में किराया बढ़ाने का प्रावधान था, लेकिन प्राधिकरण ने जिस तरह से ब्याज की मांग की है वह गलत है. कंपनी ने कोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में पहले ना तो कोई नोटिस भेजा गया और न ही कोई पूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया.

जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की कोर्ट में यह मामला चल रहा था. बता दें कि 1.3 करोड़ रुपए के बकाए के कारण नोएडा प्राधिकरण ने पवन हंस को आवंटित की गई जमीन को रद्द कर दिया था. इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. 

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