नोएडा में आज से धारा 163 लागू, 4 सितंबर तक रहेगी पाबंदी, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
- Shiv Kumar
- 23 Aug, 2026
गौतमबुद्धनगर में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह व्यवस्था 23 अगस्त 2026 से 4 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि न करें, जिससे सार्वजनिक शांति या कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। पुलिस की नजर उन लोगों पर भी रहेगी, जो माहौल बिगाड़ने या किसी तरह का उपद्रव करने की कोशिश कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा नहीं करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
23 अगस्त से 4 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में धारा 163 की व्यवस्था करीब 13 दिनों तक लागू रहेगी। आदेश की अवधि 23 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर 2026 तक रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। किसी भी स्थान पर भीड़ जुटने, विवाद बढ़ने या माहौल खराब होने की स्थिति में पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकती है। लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और किसी भी ऐसी गतिविधि से बचने को कहा गया है, जिससे अनावश्यक तनाव पैदा हो।
कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस की निगरानी और सतर्कता बढ़ाई जाएगी। खासकर ऐसे लोगों पर नजर रखी जाएगी, जो जानबूझकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या सार्वजनिक शांति प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी विवाद को बढ़ाने के बजाय कानून के दायरे में रहकर अपनी शिकायत रखें। सोशल मीडिया पर भ्रामक या तनाव पैदा करने वाली जानकारी फैलाने से भी बचने की सलाह दी गई है। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में आम लोगों का सहयोग जरूरी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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