नोएडा में पुराने वाहनों पर बड़ा एक्शन, 650 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल
- Shiv Kumar
- 17 Sep, 2026
गौतमबुद्धनगर में पुराने और निर्धारित समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक 650 से ज्यादा वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इनमें कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। जब्त किए गए वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र भेजा गया है, जहां नियमों के अनुसार इन्हें स्क्रैप किया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पुराने वाहनों पर कार्रवाई जरूरी है। जिले के प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे और अंदरूनी रास्तों पर विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं।
10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन निशाने पर
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पाण्डेय के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। ऐसे वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर चलाना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसी के तहत परिवहन विभाग की कई टीमें जिले में अलग-अलग स्थानों पर वाहनों की जांच कर रही हैं। जांच के दौरान समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित श्रेणी में आने वाले वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर न चलाएं।
चेकिंग में कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहन जब्त
परिवहन विभाग की टीमों ने जिले के मुख्य चौराहों के अलावा एक्सप्रेसवे और अंदरूनी मार्गों पर भी जांच अभियान चलाया। इस दौरान 650 से ज्यादा ऐसे वाहन मिले, जिनकी निर्धारित आयु सीमा पूरी हो चुकी थी। विभाग ने इन वाहनों को जब्त कर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र को सौंप दिया है। वहां वाहनों को तय नियमों के अनुसार स्क्रैप किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वाहन मालिकों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी पुराने वाहनों की जांच जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्क्रैप कराने पर मिलेगा जमा प्रमाणपत्र
परिवहन विभाग के अनुसार, स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र को सौंपे गए वाहनों के लिए वाहन मालिकों को नियमों के मुताबिक स्क्रैप मूल्य दिया जाएगा। इसके साथ उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी जमा प्रमाणपत्र भी मिलेगा। इस प्रमाणपत्र का इस्तेमाल नया वाहन खरीदते समय रोड टैक्स में छूट और वाहन निर्माता कंपनी की ओर से मिलने वाले अन्य लाभों के लिए किया जा सकता है। विभाग का कहना है कि इससे वाहन मालिकों को पुराने वाहन हटाने के बाद नए वाहन लेने में भी कुछ लाभ मिल सकता है। जिन लोगों के वाहन जल्द ही निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले हैं, उन्हें भी समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
समय रहते एनओसी लेकर दूसरे जिले या राज्य में भेज सकते हैं वाहन
परिवहन विभाग ने बताया कि जिन वाहनों की निर्धारित आयु सीमा पूरी होने वाली है, उनके स्वामी समय रहते विभाग से जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे वाहनों को उन राज्यों या जिलों में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां संबंधित प्रतिबंध लागू नहीं हैं। विभाग ने वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने और समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों का सार्वजनिक स्थानों पर संचालन या पार्किंग नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक, वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौतमबुद्धनगर में यह प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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