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यमुना प्राधिकरण ने 8 हजार आवंटियों को दी बड़ी राहत, अब अतिरिक्त प्रतिकर राशि किस्तों में कर सकेंगे भुगतान

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Greater Noida: यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने सोमवार को हुई 83वीं बैठक में आवंटियों से जुड़े कई प्रस्ताव पर राहत दी है। आठ हजार आवंटियों को  64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की राशि छमाही किस्तों में भुगतान का मौका दिया है। आवंटियों को 25 प्रतिशत बकाया राशि 31 मार्च तक देनी होगी। इसके अलावा चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद निर्धारित समय में रजिस्ट्री न करा पाने वाले आवंटियों को अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक का समय दिया है इसके बाद शुल्क के साथ समय विस्तार मिलेगा समय विस्तार का फायदा 17 सौ आवंटियों को मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण नहीं किया था भुगतान

यीडा सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने ने बताया कि 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर (मुआवजा ) का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से आठ हजार आवंटियों ने राशि का भुगतान नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो चुका है कि आवंटियों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। आवंटियों पर ब्याज की राशि काफी अधिक होने के कारण एकमुश्त राशि का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। आठ हजार आवंटियों पर करीब सात हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिकर की राशि देय है। आवंटियों को राहत देते हुए बोर्ड ने किस्तों में बकाया अतिरिक्त प्रतिकर राशि के भुगतान पर सहमति दी है। आवंटियों को बकाया राशि का 25 प्रतिशत 31 मार्च तक देना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि छमाही किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा जिन आवंटियों ने चेकलिस्ट जारी होने के बावजूद अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें अंतिम मौका देते हुए 31 मई तक का समय दिया है। 17 सौ आवंटियों को इसका फायदा मिलेगा।

निर्माण न कर पाने वाले आवंटियों को भी राहत
यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने तय समय में निर्माण न कर पाने वाले सभी श्रेणी के करीब 25 हजार आवंटियों को बड़ी राहत दी है। आवंटियों को 45 दिन में मानचित्र स्वीकृत कराकर 90 दिन में काम शुरू करना होगा। दिसंबर तक निर्माण पूरा करना होगा। तय समय में निर्माण न करने वाले आवंटियों के खिलाफ विलंब शुल्क होगी। बोर्ड के इस फैसले का सबसे व भूखंड निरस्तीकरण की कार्रवाई अधिक लाभ सेक्टर 18 20 के आवंटियों को मिलेगा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक सेक्टर 32 33 के आवंटियों को भी राहत मिलेगी। बोर्ड ने शून्य काल का लाभ मांग रहे आवंटियों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि भुगतान पर ही यह लाभ मिलेगा। आवंटियों की मांग पर बोर्ड 12 आवंटियों को राहत मिलेगी। में यह प्रस्ताव रखा गया था। 


मुख्य बिंदु

25% अतिरिक्त राशि – आवंटियों को 31 मार्च तक 25% अतिरिक्त प्रतिकर राशि जमा करनी होगी।

75% शेष राशि – बाकी 75% राशि को किस्तों में चुकाने की सुविधा दी गई है, जिससे आवंटियों को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी।

64.7% अतिरिक्त प्रतिकर – सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कुल 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान किया जाना था।

समय पर निर्माण न करने वाले आवंटियों को राहत – जो आवंटी समय पर निर्माण नहीं कर पाए, उनके लिए भी प्राधिकरण ने नरमी दिखाई है।

निर्माण करने की समय सीमा – 25,000 आवंटियों को 31 मार्च तक निर्माण शुरू करने का समय दिया गया है।



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