अभिजीत दीपके को कोर्ट से राहत, एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार की शर्त पर मिली जमानत

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दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में पेश किया। शांति भंग करने की आशंका से जुड़े मामले में लंबी बहस के बाद अदालत ने उन्हें पीस बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को शनिवार को मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने दीपके को पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ शांति भंग करने की आशंका के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के अंतर्गत कार्रवाई की थी। शनिवार सुबह गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत देने का फैसला किया।


शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके खिलाफ शांति भंग करने की आशंका से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की। इसके बाद उन्हें मंदिर मार्ग स्थित एसीएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान मामले को लेकर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने दीपके को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।


तिरंगा मार्च के दौरान भी हिरासत में लिए गए थे दीपके

इससे पहले 16 अक्टूबर 2026 को तिरंगा मार्च के दौरान भी दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया था। हालांकि, उस समय उन्हें कुछ देर बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। इस बार मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें पीस बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दी है।


पीस बॉन्ड भरने की शर्त पर मिली राहत

अदालत ने अभिजीत दीपके को पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि शांति भंग करने की कोशिश किए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, जमानत की सभी शर्तों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद दीपके को सशर्त राहत मिल गई है।

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