पैसों के विवाद में ली थी जान, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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7 साल पुराने मर्डर केस में आया फैसला, कोर्ट ने दिखाई सख्ती, रुपयों के झगड़े का खौफनाक अंत

उन्नाव। जिले के चर्चित नन्नु हत्याकांड में विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील उर्फ मटका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद ने एक युवक की जान ले ली थी।

लेनदेन के विवाद ने लिया खूनी रूप

अभियोजन के अनुसार, आरोपी और मृतक नन्नु के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान गुस्से में आरोपी ने लोहे की रॉड से नन्नु पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर ठहराया दोषी

विशेष न्यायाधीश शिव कुमार ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को हत्या और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी किसी भी प्रकार की रियायत का हकदार नहीं है। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई।

पीड़ित परिवार ने फैसले का किया स्वागत

फैसला आने के बाद मृतक नन्नु के परिजनों ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया। उनका कहना है कि वर्षों के इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भी फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की सफलता बताते हुए कहा कि मजबूत साक्ष्यों और निष्पक्ष जांच के आधार पर आरोपी को सजा दिलाई गई। अब दोषी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया जाएगा।

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