चीन पर भारत का बड़ा एक्शन! सस्ते माल पर फिर चला सरकार का डंडा
भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने चार उत्पादों पर पहले से लागू ड्यूटी की अवधि बढ़ा दी, जबकि चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस समेत कई देशों से आने वाले एक नए उत्पाद पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है।
- Babli Ansari
- 04 Aug, 2026
भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को राहत देने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चार उत्पादों पर पहले से लागू एंटी-डंपिंग ड्यूटी की अवधि बढ़ा दी है। इसके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस समेत कई देशों से आयात होने वाले एक नए उत्पाद पर भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम भारतीय कंपनियों को सस्ते विदेशी आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उठाया गया है।
किन देशों पर पड़ा असर?
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक इस फैसले का असर चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस सहित कई देशों से भारत आने वाले उत्पादों पर पड़ेगा। साथ ही कुछ अन्य देशों से आयात होने वाले सामान भी इस दायरे में शामिल किए गए हैं। सरकार ने माना कि इन देशों से कुछ उत्पाद बेहद कम कीमत पर भारत भेजे जा रहे थे, जिससे घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा था। इसी कारण एंटी-डंपिंग ड्यूटी लागू या विस्तारित की गई है।
क्या होता है Anti-Dumping Duty?
एंटी-डंपिंग ड्यूटी वह अतिरिक्त शुल्क है, जिसे सरकार तब लगाती है जब कोई विदेशी कंपनी अपने उत्पाद भारत में असामान्य रूप से कम कीमत पर बेचती है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना और बाजार में निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना होता है। यह ड्यूटी किसी देश पर प्रतिबंध नहीं होती, बल्कि केवल उन उत्पादों पर लागू होती है जिनकी कीमतें बाजार को प्रभावित करती हैं।
घरेलू उद्योग को मिलेगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारतीय निर्माता कंपनियों को राहत मिलेगी। लंबे समय से उद्योग जगत शिकायत कर रहा था कि सस्ते आयात की वजह से स्थानीय उत्पादन प्रभावित हो रहा है और कई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार का यह कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने और भारतीय उद्योगों को बराबरी का मौका देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना लागू होने के बाद संबंधित उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। आने वाले समय में सरकार इन उत्पादों के आयात और बाजार की स्थिति पर नजर रखेगी। यदि जरूरत पड़ी तो आगे भी एंटी-डंपिंग ड्यूटी में बदलाव या नए उत्पादों को शामिल किया जा सकता है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला घरेलू उद्योगों को मजबूत करने और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है।
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