कलकत्ता HC के बाद SC पहुंची अर्जी, अभिषेक बनर्जी को मिली विदेश जाने की इजाजत, करा सकेंगे आंखों का इलाज

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सुप्रीम कोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को आंख के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सितंबर में यात्रा की इजाजत देते हुए उनसे यात्रा कार्यक्रम, विदेश में रहने की जगह और इलाज करने वाले डॉक्टर/अस्पताल की जानकारी देने को कहा है।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह राहत तीन हफ्ते के लिए दी है और साफ किया है कि यात्रा तय शर्तों के अधीन होगी। यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विदेश यात्रा की इजाजत नहीं मिली थी। अदालत की यह कार्रवाई राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बनर्जी टीएमसी के शीर्ष चेहरों में गिने जाते हैं और इस मामले पर लंबे समय से कानूनी खींचतान चल रही थी।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश और शर्तें

सूत्रों के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बनर्जी को राहत दी। बेंच में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि बनर्जी को सितंबर में तीन हफ्ते के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी जा रही है। एबीपी लाइव के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वे अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों को यात्रा कार्यक्रम, विदेश में रहने का पता, इलाज करने वाले डॉक्टर और अस्पताल, प्रवास की अवधि तथा फ्लाइट की जानकारी देनी होगी। अदालत ने एजेंसियों को यह सूचनाएं गोपनीय रखने को भी कहा है।


कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश क्यों पलटा

यह मामला पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां 5 अगस्त को बनर्जी की अर्जी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वे अगले दिन एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं होना चाहते थे, जबकि विशेषज्ञों की राय के बाद ही अदालत यह देख पाती कि विदेश में इलाज वाकई जरूरी है या नहीं। ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक, हाईकोर्ट ने इसी आधार पर राहत देने से इनकार किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 3 अगस्त को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा था कि वह एक हफ्ते के भीतर इस अर्जी पर सुनवाई करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटते हुए विदेश यात्रा की इजाजत दे दी है।


मामले का व्यापक असर और आगे की राह

इस फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए तय समय में विदेश जाने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कानूनी निगरानी बनी रहेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को सेट असाइड कर दिया है, यानी पुरानी रोक अब प्रभावी नहीं रहेगी। वहीं, ग्राउंड न्यूज पर उपलब्ध संकलित रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिला कि मामला केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अन्य कानूनी पहलू भी साथ चल रहे हैं। अभी साफ है कि जांच एजेंसियों को यात्रा की पूरी जानकारी समय पर दी जाएगी और अस्पताल से जुड़ी सूचना भी रिकॉर्ड पर रहेगी। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि कानूनी जानकार इसे अदालत की संतुलित व्यवस्था बता रहे हैं।

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