यमुना एक्सप्रेसवे पर कारों के साथ ही साथ अन्य वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव किया गया है. ये बदलाव बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण होने वाले हादसों से बचने के लिए किया गया है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश में दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर गति सीमा में बदलाव किया है. इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी गति सीमा में कमी कर दी गई है. नई गति सीमा दोनों एक्सप्रेसवे पर अगले साल 15 फरवरी तक लागू रहेगी.

YEIDA ने अभी से शुरू किए हादसों से बचने के उपाय
सर्दियों के मौसम के चलते 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है. इसका एक कारण ये भी है कि घने कोहरे के कारण इन दोनों एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी कम हो जाती है. जिसके चलते YEIDA ने इन एक्सप्रेसवे पर अगले तीन महीनों में सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने के लिए कई उपाय अभी से शुरू कर दिए हैं. YEIDA द्वारा विजिबिलिटी में सुधार के लिए नए साइनेज और फॉग लाइट लगाए हैं. इसके साथ ही आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एम्बुलेंस, क्रेन और फायर टेंडर भी तैनात किए गए हैं. नोएडा ट्रैफिक पुलिस इस दौरान वाहनों की गति सीमा की निगरानी को लेकर गश्त भी सुनिश्चित करेगी.

कारों की नई गति सीमा अब 75 किमी. प्रति घंटा
यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बदली गई गति सीमा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए एक वार्षिक कार्य योजना का ही एक हिस्सा है. दोनों एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए गति सीमा 100 किमी. प्रति घंटा और भारी और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा है लेकिन इसे बदल कर गति सीमा को कारों के लिए 75 किमी. प्रति घंटा कर दी गई है. जबकि ट्रकों और बसों को 50 किमी. प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने को नहीं मिलेगा.

नई गति सीमा का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना
इतना ही नहीं यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लागू की गई नई गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों को भारी ट्रैफिक जुर्माना पड़ेगा. इसके साथ ही नोएडा पुलिस ओवरस्पीडिंग वाहनों की जांच के लिए एक्सप्रेसवे पर स्पीड मॉनिटर लगाएगी. अगले तीन महीनों में संशोधित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले कारों और दोपहिया वाहनों को 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. जबकि ट्रकों और बसों के लिए ट्रैफिक जुर्माने की राशि दोगुनी यानी 4,000 रुपये कर दी गई है.

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