Greater Noida: कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके साथियों की गौतमबुद्धनगर जिला अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रवि काना ने अपने वकीलों के माध्यम से जिला अदालत में अग्रिम जमानत (अंटिसिपेटरी बेल) की अर्जी दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज द्वितीय प्रियंका सिंह ने सरिया स्क्रैप माफिया रवि काना, राजकुमार, आजाद और विकास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अग्रिम जमानत याचिका गैंगरेप के मामले में दाखिल की गई थी।

रवि काना के खिलाफ है गैंगरेप का मुकदमा दर्ज

बता दें कि रवि काना भाजपा की एक नेत्री के देवर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर स्क्रैप माफिया रवि काना का कारोबार सैकड़ों करोड़ रुपये का है। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 39 थाने में रवि काना और उसके साथीयों के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले ही रवि काना फरार हो गया है। नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रवि काना के वकील हरीराज चौधरी एडवोकेट ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा स्थित जिला अदालत में रवि काना की अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जो अदालत ने सुनवाई करते हुए स्थगित कर दी और जमानत याचिका पुन: पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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