ग्रेटर नोएडा स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी पार्टनर काजल झा की जमानत याचिका को सोमावार की जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोनों ने जिला न्यायालय में ज़मानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, ये कहकर न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले भी गैंगरेप के मामले में भी रवि काना की जमानत याचिका ख़ारिज हो चुकी है।

थाईलैंड से किया गया था गिरफ्तार

लंबे समय से फरार चल रहे हैं रवि काना और उनकी महिला मित्र काजल झा को नोएडा पुलिस ने थाईलैंड से किया गिरफ्तार था। रवि काना समेत उसके गैंग के 16 सदस्यों पर थाना बीटा टू पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था।

नोएडा लुक्सर जेल में है बंद

गिरफ्तारी के बाद रवि काना और काजल झा नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। रवि काना के गैंग के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ने गिरोह की 250 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की है। रवि काना को एक बार और काजल झा को पुलिस दो बार रिमांड पर भी ले चुकी है। थाईलैंड के बैंकाक से गिरफ्तार किए जाने के बाद रवि काना व काजल झा लुक्सर स्थित जिला कारागार में बंद है।

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