नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र आर्ष कन्या गुरुकुल के खिलाफ शिक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल गौतमबुद्ध नगर के शिक्षा विभाग ने आर्ष कन्या गुरुकुल को बंद करने के आदेश दे दिए हैं. ये कार्रवाई देवेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुई है. आरोप लगाया गया है कि ये गुरुकुल पिछले 14 सालों से बिना किसी मान्यता के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा ये संस्था पहले भी कई विवादों में घिर चुकी है.

क्या है पूरा मामला
शिक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जांच में पाया गया कि ये शैक्षणिक संस्थान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से स्थापित की गई है. संस्था में कुल 47 छात्राएं पंजीकृत हैं, जो गुरुकुल ज्वाइंट (हरियाणा), केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और एमडीयू विश्वविद्यालय रोहतक में पंजीकृत बताई जा रही हैं. खासतौर पर चिंताजनक बात ये है कि संस्था के पास कोई विधिक नियमानुसार संचालन का अधिकार तक नहीं है. स्थानीय निरीक्षण के दौरान ये भी पता चला कि संस्था में अनेक पदाधिकारी कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति की वैधानिक स्थिति संदिग्ध है.

संस्था के पास नहीं है मान्यता
सूत्रों की मानें तो स्थानीय लोगों के नेतृत्व में कन्या गुरुकुल का संचालन हो रहा था. गुरुकुल का कन्या शिक्षा समिति संचालन कर रही थी. इसके अलावा लगभग 1 महीने पहले पुरानी कमेटी को भंग कर दिया गया था और अब नई कमेटी गुरुकुल का संचालन कर रही थी. शिक्षा विभाग ने नई कमेटी को नोटिस जारी कर बंद करने के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि संस्था के पास मान्यता नहीं है. इसके साथ ही कन्या गुरुकुल में गौशाला का भी संचालन होता है.

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