नोएडा में बुधवार को आबकारी विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस निर्णय के तहत अब 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार और क्लब में प्रवेश करने की अनुमति खत्म कर दी गई है. आबकारी विभाग द्वारा लिए गए इस फैसला का उद्देश्य युवाओं की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखना है. इतना ही नहीं यदि कोई संचालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है.

नियम के पालन को 3 विशेष टीमों का गठन
दरअसल हाल ही के दिनों में बार और क्लब में युवाओं की बढ़ती भीड़ के कारण कई आरोप लग रहे थे, कि कम उम्र के किशोर भी वहां पहुंच रहे हैं. इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने इस नियम के पालन के लिए सख्ती से काम करने का फैसला लिया है. जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने इस मामले में विशेष निर्देश दे दिए हैं. इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है. ये विशेष टीमें नियमित रूप से बार और क्लब का निरीक्षण करेंगी. वहीं जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि यदि किसी बार या क्लब में 21 वर्ष से कम उम्र के युवा पाए जाते हैं, तो संबंधित संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. बता दें कि नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बार में विवाद और हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे सुरक्षा का मुद्दा और भी गंभीर हो गया हैं.

बार और क्लबों में सुरक्षा बढ़ाने के भी दिए गए निर्देश
नोएडा में वर्तमान में 154 बार और 5 क्लब संचालित हैं. जहां अक्सर पार्टियां होती रहती हैं. इन पार्टियों में म्यूजिकल ग्रुप और गायक कलाकार भी मौजूद होते हैं. वहीं बैठक में बार और क्लबों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं. सभी बार और क्लब में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में होंगे, ताकि युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. बैठक में ये भी तय किया गया कि कोई भी सीसीटीवी खराब ना हो और इसके दायरे में पूरा परिसर होना चाहिए. सभी बार को सीसीटीवी फुटेज एक महीने तक अनिवार्य रूप से रखना होगा. ये फुटेज आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों के मांगने पर उपलब्ध कराई जाएगी.

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