एक सरकारी अफसर को अपनी ही भतीजी से आशिकी लड़ाना महंगा पड़ गया। दरअसल बिहार के नगर निगम के उपनगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार को निलंबित कर दिया है। उपनगर आयुक्त को बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने निलंबन का नोटिस थमाया है। इसका कारण है कि डिप्टी कमिश्नर सह उपनगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार ने अपनी भतीजी के साथ लव मैरिज कर ली है। वहीं इसके बाद 13 अगस्त से वह अपने कार्यालय से फरार है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल वैशाली जिले के हाजीपुर थाना क्षेत्र के मनुआ गांव निवासी शिव शक्ति कुमार का उनके गांव की ही सजल सिंधु से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग में दोनों ने भाग कर शादी कर ली। वहीं दूसरी ओर सजल संधू के परिजनों ने हाजीपुर सदर थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। अपहरण की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 13 अगस्त को शिव शक्ति कुमार और सजल संधू का बेगूसराय नगर निगम कार्यालय से एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें प्रेम प्रसंग होने की बात करते हुए शादी करने की बात कही गई। फिर 14 अगस्त को खगड़िया में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद का भी वीडियो सामने आया। इसमें दोनों ने एक दूसरे से प्यार करने और फिर शादी करने की बात कही है। वहीं शादी करने के बाद उप नगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार एवं सजल संधू ने वीडियो जारी कर अपहरण की बात को पूरी तरह से नकार दिया है। साथ ही 10 सालों के प्यार के बाद शादी करने की बात कही है। इसके अलावा वैशाली जिला प्रशासन से भी अपील की है कि यह अपहरण का मामला नहीं है।

निलंबन अवधि में शिव कुमार का मुख्यालय कटिहार नगर निगम
इधर नगर निगम कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने पर बेगूसराय नगर निगम मेयर और कमेटी की ओर से इसकी शिकायत की गई। इसके बाद बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से उप नगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार को सजा सुनाते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कटिहार नगर निगम कार्यालय रखा गया है।

अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित और फरार होने के चलते हुए निलंबित
सरकार की ओर से जारी निलंबन आदेश पत्र में कहा गया कि बेगूसराय नगर निगम जांच समिति की ओर से पेश रिपोर्ट में पाया गया कि उप नगर आयोग शिव शक्ति कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। कार्यालय में वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, ऑफिस से लगातार गायब रहना, उनका यह कार्य लोक सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है। बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम-3 वन का उल्लंघन है। वह अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित और फरार चल रहे हैं। इस वजह से उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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