Noida: गौतमबुद्ध नगर में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्राविधानों का शत् प्रतिशत पालन कराने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि जिले में जर्जर भवन, डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण, बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों व कारखानों में संचालन न किया जाये। हाईराइज सोसाइटी में लिफ्ट मेंटनेंस एवं विभिन्न मानव जनित प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा इनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाये।
लिफ्ट एक्ट सख्ती से पालन कराएं
डीएम ने कहा कि संभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत सिंचाई अधिनियम, लिफ्ट एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट आदि का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूर्णतया पालन कराया जाए। यदि किसी के द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जाता है तो उप जिलाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर के द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। डीएम ने कहा कि यमुना क्षेत्रों एवं डूब क्षेत्रों में प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा ड्रोन से कड़ी निगरानी की जाये एवं अवैध निर्माण पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाये।