गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को टक्कर मारकर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार, CCTV जांच के बाद धारा 109 BNS जोड़ी
- Shiv Kumar
- 15 Sep, 2026
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारकर फरार होने के मामले में पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। अपराध शाखा सोहना की टीम ने 15 सितंबर को दौसा-राजगढ़ के बीच आरोपी कल्याण बैंसला को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा 109 बीएनएस जोड़ी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 78 और 79 भी बढ़ाई गई हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान
पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर की सुबह महिला बाइक राइडर ने अपने सोशल मीडिया मंच पर वीडियो साझा किया था। इसमें 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर कार से बाइक को टक्कर मारने की घटना दिखाई गई थी। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला से संपर्क करने की कोशिश की। उस समय महिला की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली थी। इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। घटना के बाद मामले ने सोशल मीडिया पर भी काफी ध्यान खींचा। उपलब्ध वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।
मीडिया में बयान देने के बाद मोबाइल बंद कर फरार हुआ आरोपी
पुलिस के अनुसार, कार चालक ने घटना के बाद मीडिया को इंटरव्यू दिया और इसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया। आरोपी की तलाश के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर उसकी तलाश की। मंगलवार को अपराध शाखा सोहना की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे राजस्थान के दौसा-राजगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय कल्याण बैंसला निवासी चांदहट, पलवल, हरियाणा के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, आरोपी ने पहले घटना को जानबूझकर किया गया टक्कर मानने से इनकार किया था और इसे हादसा बताया था। दूसरी ओर, महिला बाइक राइडर ने उसके दावे पर सवाल उठाए थे।
सीसीटीवी के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी
गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर मुकदमे में हत्या के प्रयास की धारा 109 बीएनएस जोड़ी गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए और उसके आधार पर धारा 78 और 79 बीएनएस बढ़ाई गई हैं। पुलिस कार्रवाई से यह मामला केवल सड़क दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा है और अब घटना में आरोपी की मंशा समेत अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि, मामले की अंतिम स्थिति जांच पूरी होने और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।
पुलिस से भागने की कोशिश में आरोपी को चोट लगी
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पेशाब करने के बहाने पुलिस से भागने की कोशिश की। इस दौरान वह गिर गया और उसे कुछ चोटें आईं। पुलिस ने उसे अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार, यह कार आरोपी के दोस्त के नाम पर है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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