घर खरीदारों को राहत; जेपी एसोसिएट्स को आवंटित 1000 एकड़ जमीन रद्द, हाईकोर्ट ने यमुना प्राधिकरण के फैसले को सही ठहराया

- Nownoida editor1
- 13 Mar, 2025
Greater Noida: जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को आवंटित जमीन रद्द करने के यमुना प्राधिकरण (YEIDA) के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सही ठहराया है। इसके साथ ही प्राधिकरण को समिति गठन करने और समय पर सभी परियोजनाओं को पूरा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 2500 खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कोर्ट ने रिफंड लेने वाले खरीदारों के लिए औपचारिक निकास नीति बनाने का भी आदेश दिया है। यीडा ने बकाया भुगतान नहीं करने के कारण फरवरी 2020 में 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटन रद्द कर दिया था। 2020 से अब तक के समय को शून्य काल घोषित किया गया है। इससे खरीदारों पर कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
खरीदारों को बड़ी राहत
हाई कोर्ट ने घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएं हैं. हाई कोर्ट के आदेश के बाद रुकी परियोजनाओं को यीडा अपने हाथ में लेगा और उन्हें पूरा कराएगा। कोर्ट ने यमुना प्राधिकरण को चार हफ्ते में समिति बनाने का आदेश दिया है। जिसमें आवास एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव, यूपी रेरा के अध्यक्ष, यीडा के सीईओ, खरीदारों के अधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति परियोजना के पूरा होने की निगरानी करेगी।
परियोजनाओं की समय-सीमा तय
हाईकोर्ट ने घर खरीदारों के हित में परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा भी तय की है। अधूरी परियोजनाओं को 75 महीनों में पूरा करना होगा, जबकि अन्य परियोजनाओं के लिए 36 महीने का समय दिया गया है।
जेपी पर 3621 करोड़ का बकाया
बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने साल 2009-10 में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की सहायक कंपनी जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए 1000 हेक्टेयर जमीन आवंटित की थी। इस पर यीडा 3621 करोड़ रुपये का बकाया बता रहा है। जबकि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड का कहना है कि केवल 1483 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके बाद ही यह कार्रवाई हुई है।
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