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ग्रेटर नोएडा में न्यू ईयर पार्टी पर सख्ती: बिना लाइसेंस शराब परोसने पर जुर्माना और FIR

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ग्रेटर नोएडा में नए साल की पार्टियों के लिए एक्साइज विभाग अलर्ट है। बिना टेम्पररी लाइसेंस शराब परोसने पर जुर्माना और FIR होगी।
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ग्रेटर नोएडा। शादियों के सीज़न और नए साल 2026 के स्वागत को लेकर ग्रेटर नोएडा में तैयारियां ज़ोरों पर हैं। ग्रामीण इलाकों, सेक्टरों और हाउसिंग सोसाइटियों में लोग पार्टियों के आयोजन की योजना बना रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला एक्साइज विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। एक्साइज विभाग ने साफ किया है कि घर, फार्महाउस, क्लब हाउस, होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल में होने वाली किसी भी पार्टी में बिना अनुमति शराब परोसना कानूनन अपराध है।

टेम्पररी लाइसेंस लेना अनिवार्य

एक्साइज विभाग के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक पार्टी में शराब परोसने के लिए एक दिन का टेम्पररी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर भारी जुर्माना और ऑर्गनाइज़र के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। 

निरीक्षण के लिए बनाई गई टीमें

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर एक्साइज विभाग ने विशेष निरीक्षण टीमें गठित की हैं, टीमें जांच करेंगी कि, पार्टी स्थल, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट के पास वैध लाइसेंस है या नहीं, शराब की दुकानों पर एमआरपी से अधिक कीमत तो नहीं ली जा रही। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

 RWA और AOA को किया गया शामिल

लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए अलग-अलग सेक्टरों और सोसाइटियों की RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन)
और AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों को WhatsApp ग्रुप्स में जोड़ा गया है। इन ग्रुप्स के माध्यम से पार्टी आयोजनों की जानकारी, नियमों से संबंधित निर्देश और जागरूकता संदेश साझा किए जाएंगे।

 जिला एक्साइज अधिकारी का बयान

सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला एक्साइज अधिकारी ने कहा—

“नए साल की पार्टियों में बिना इजाज़त शराब परोसी नहीं जा सकती। एक दिन के लिए टेम्पररी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और FIR दर्ज की जाएगी।”

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