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संभल जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम, रंगाई-पुताई का एस्टीमेट तैयार, जल्द शुरू होगा काम

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संभल जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम, रंगाई-पुताई का एस्टीमेट तैयार, जल्द शुरू होगा काम
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Sambhal: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को एएसआई की टीम संभल की शाही जामा मस्जिद पहुंची. टीम के सदस्यों ने मस्जिद की दीवारों की नाम की. दीवारों की लंबाई चौड़ाई फीते से मापी गई. जिस वक्त एएसआई की टीम मापी कर रही थी उस वक्त मस्जिद कमेटी के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद से शाही जामा मस्जिद में काम शुरू हो गया है.

एएसआई की टीम ने किया मस्जिद का सर्वेक्षण

बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की दीवारों की रंगाई पुताई की अनुमति दी थी. अदालत ने एएसआई को इसकी जिम्मेदारी दी है. काम पूरा होने पर इसमें जो खर्च होगा वह मस्जिद कमेटी को देना होगा. कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) की टीम ने मस्जिद का सर्वेक्षण किया.

जल्द शुरू होगा काम

संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा कि आज एएसआई की टीम आई है. कहां पर क्या काम करना है, नाप जोख कर रही है और इसके लिए एस्टीमेट बना रही है. उन्होंने कहा कि हम सभी एएसआई की टीम को सहयोग कर रहे हैं. कहीं भी कोई परेशानी नहीं है. सदर ने कहा कि बहुत जल्द पुताई का काम शुरू हो जाएगा. टीम को अब एस्टीमेट का अप्रूवल लेना है. उन्होंने कहा कि आज अगर किसी वजह से रंगाई पुताई शुरू नहीं हुई तो होली के बाद शनिवार से काम शुरू हो जाएगा.

मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी अर्जी

बता दें कि रमजान से पहले मस्जिद कमेटी ने जिला प्रशासन और एएसआई से जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी. प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत नहीं मिली. जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया. इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिन्दू पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी. कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी. एएसआई ने कोर्ट से कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है. साफ-सफाई की जा सकती है.

एएसआई की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति

मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की थी और कोर्ट से रमजान और ईद को देखते हुए रंगाई पुताई की इजाजत देने की गुजारिश की थी. बुधवार को कोर्ट ने एएसआई को सात दिन के अंदर मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग का आदेश दिया था.

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