संभल जामा मस्जिद के सदर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब जेल में ही मनेगी ईद, जमानत याचिका खारिज

- Nownoida editor2
- 27 Mar, 2025
Sambhal: संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को अब जेल में ही
ईद मनानी पड़ेगी. कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत से उनकी
जमानत याचिका खारिज हो गई है. पुलिस ने संभल हिंसा के लिए भीड़ एकत्रित करने, साजिश रचने और तोड़फोड़ करने के आरोप में
तीन दिन पहले ही गिरफ्तार किया था.
दो अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
पुलिस ने संभल हिंसा के मामले में 23 मार्च को शाही जामा मस्जिद के सदर जफर
अली को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था. 24
मार्च को जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह ने उनकी
जमानत याचिका खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 27 मार्च को केस डायरी जमा करने की तारीख
निर्धारित की थी. आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख 2 को दी
है.
अंतरिम जमानत का विरोध
इस दौरान जामा मस्जिद के सदर जफर अली की ओर से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी
गई. जिस पर दोनों पक्षों की ओर से दलील दी गई. जफर अली की ओर से कहा गया कि वो एक
अधिवक्ता भी है, ऐसे में जब तक केस डायरी
जमा करने में देरी हो रही है तो उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए. इसका सरकारी वकील
ने विरोध किया.
अंतरिम जमानत याचिका खारिज
सरकारी वकील ने कहा कि जफर अली पर भीड़ का बेवजह जमाव, बलवा कराने, सार्वजनिक
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस की गाड़ी जलवाने, झूठे तथ्य गढ़ने का आरोप है. ऐसे आरोप में मृत्युदंड तक की सजा है.
उन्होंने कोर्ट से जफर अली की अंतरिम जमानत याचिका को निरस्त करने की अपील की.
दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. अब रेगुलर बेल
पिटीशन पर 2 अप्रैल को सुनवाई होगी. तक तक जफर अली को
जेल में ही रहना होगा.
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