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संभल जामा मस्जिद रंगाई-पुताई मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार, याचिका खारिज

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Noida: मंगलवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का आदेश एएसआई को दिया था. इसी आदेश के खिलाफ सतीश कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी. इसी याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने पक्ष रखा.

सुप्रीम कोर्ट में दी गई ये दलील

अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट द्वार इस प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं. हाई कोर्ट द्वारा पारित यह आदेश और अधिक भ्रम और असमंजस पैदा करेगा. उन्होंने दलील दी कि एएसआई को गलत तरीके से मस्जिद की दीवार पर रंगाई पुताई के लिए कहा गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

याचिकाकर्ता के वकील बरुण सिन्हा की पूरी दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि हम हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप के इच्छुक नहीं हैं. इस पर बरुण सिन्हा ने कहा कि मेरे मुवक्किल को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी जाए. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं. अगर आप याचिका वापस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. उन्होंने कहा कि पीठ अग्रवाल द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर रही है.

हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

बता दें कि 12 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया था कि संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई एक हफ्ते के अंदर करें. इस बाबत मस्जिद कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि रंगाई पुताई पर जो खर्च होगा वह मस्जिद कमेटी देगी. 

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