Yogi सरकार का वक्फ संपत्तियों पर बड़ा फैसला, अवैध कब्जों की होगी जब्ती
उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के तुरंत बाद वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.
- Rishabh Chhabra
- 04 Apr, 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के तुरंत बाद वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं और नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित की गई हैं. ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन को जब्त कर सरकारी संपत्ति में शामिल किया जाएगा.
वक्फ बोर्ड के आंकड़े सवालों के घेरे में
राजस्व विभाग के अनुसार, यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां आधिकारिक रूप से दर्ज हैं. इसके विपरीत, वक्फ बोर्ड के दावों के अनुसार, सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं. इन संख्याओं में भारी अंतर होने के चलते सरकार ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं.
तालाब, खलिहान और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में तालाब, पोखर, चारागाह, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर कब्जा कर लिया गया था. अब प्रशासन ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी अभिलेखों में पुनः दर्ज करेगा. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ संपत्ति माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से दान की गई हों.
सीएम योगी का सख्त रुख
गुरुवार को प्रयागराज में निषाद राज गुह्य जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड शहरों में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर निराधार दावे करता रहा है. कुंभ मेले की भूमि को भी वक्फ संपत्ति बताया गया था. क्या वक्फ बोर्ड भू-माफिया बन गया है?" सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसी भी अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसे कब्जों को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी.
अवैध वक्फ संपत्तियों पर होगी कानूनी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो संपत्तियां वक्फ नियमों के विरुद्ध घोषित की गई हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वक्फ अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें ग्राम समाज की भूमि, सार्वजनिक तालाब, चारागाह और ऐतिहासिक स्थलों को वक्फ संपत्ति बताया गया. अब इन मामलों की गहन जांच कर भूमि को पुनः सरकार के नियंत्रण में लिया जाएगा.
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