Noida में जिला उपभोक्ता आयोग ने दी खरीददार को राहत, बिल्डर को दे दिया ये बड़ा आदेश

- Rishabh Chhabra
- 30 Apr, 2025
नोएडा में जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले ने जहां एक ओर खरीददारों को खुशी दी है, तो वहीं बिल्डरों के माथे पर शिकन ला दी है. आयोग के इस फैसले के अनुसार यदि कोई खरीददार फ्लैट की बुकिंग निरस्त कर जमा पैसा वापस देने की मांग करता है तो बिल्डर खरीददार का पैसा लौटाने से इनकार नहीं कर सकता है. इतना ही नहीं आयोग की ओर से एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने छह फीसदी ब्याज के साथ जमा रकम 30 दिन में लौटने का आदेश जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है.
वादी ने 2016 में की थी फ्लैट की बुकिंग
दरअसल नोएडा के पर्थला खंजरपुर निवासी गगन मिश्रा ने राधिका ग्रीन होम्स प्रा.लि. की आवासीय योजना के तहत साल 2016 में फ्लैट बुक किया था. इस दौरान उन्होंने 7,100 रुपये का भुगतान चेक से किया था. इसके बाद भी कुछ रकम दी गई थी. वहीं फ्लैट की कीमत 12.48 लाख रुपये अनुबंध में अंकित की गई थी. खरीदार ने आर्थिक हालत कमजोर और रोजगार ना होने की वजह से बुकिंग निरस्त कर जमा राशि वापस मांगी. जिस पर बिल्डर ने उनसे सभी मूल पेपर मांगे और ब्याज के साथ पैसा देने का आश्वासन दे दिया.
आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए सुनाया फैसला
गगन मिश्रा ने बताया कि फ्लैट बुकिंग निरस्त होने का पत्र उन्हें 27 मार्च, 2017 को मिला गया था लेकिन रुपये वापस नहीं मिले. इस पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर दिया था. आयोग में मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर ने अपना पक्ष नहीं रखा. जिस पर आयोग ने एकपक्षीय सुनवाई की. आयोग ने अपने फैसले में छह फीसदी ब्याज समेत जमा 11,3318 रुपये 30 दिन में खरीदार को लौटाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही बिल्डर को दो हजार रुपये वाद व्यय के भी देने होंगे.
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