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अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी, नोएडा पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो कोर्ट ने दिया ये आदेश

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Greater Noida: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. वहीं अदालत ने एक हफ्ते में इस मामले रिपोर्ट मांगी है.

12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर धमकी
यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धमकी देने के मामले में सूरजपुर जिला न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल
, 12 अप्रैल को आगरा में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी थी. उसी मामले में कोर्ट का यह आदेश आया है.

पुलिस की ओर से नहीं हुई कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर धमकी देने वाले की पहचान अमरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है. 19 अप्रैल को अधिवक्ता रामशरण नागर ने सूरजपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. उसके बाद 21 अप्रैल को पुलिस आयुक्त को शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. फिर 23 अप्रैल को अधिवक्ता के द्वारा सूरजपुर जिला न्यायालय याचिका दायर की गई.

एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

13 मई को द्वितीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 मई को सुनवाई करते हुए सूरजपुर थाना को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करना जरूरी माना है. सोशल मीडिया पोस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी माना है. कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है.  

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