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India-Pakistan तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम में जारी किया गया अलर्ट, 27 जुलाई तक इन चीजों पर सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

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भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते गुरुग्राम में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है. जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत 9 मई से 27 जुलाई तक कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. इतना ही नहीं इसकी अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


इसके साथ ही गुरुग्राम प्रशासन ने 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक ड्रोन, ग्लाइडर, आतिशबाजी और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर सख्त रोक लगा दी है. ये आदेश भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर जारी किया गया है. ये प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है. इस अवधि के दौरान निम्नलिखित वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू रहेगा, इनमें ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर और पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंग उड़ाना, चीनी माइक्रो लाइट, आतिशबाजी और पटाखे (किसी भी उत्सव के दौरान) शामिल हैं. 

इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी. अधिकारियों का कहना है कि भ्रम से बचने, दहशत को रोकने और कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए ये कदम जरूरी है. लोगों से नियमों का पालन करने और सभी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है. यह नोटिस गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार की ओर से जारी किया गया है. 

आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को जम्मू, सांबा और पठानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था. यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था. 

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