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बालकनी से गमले, एसी के आउटर नहीं हटाए तो लगेगा 5000 का जुर्माना, जानिए किसने और क्यों दिया ये आदेश

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बालकनी से गमले, एसी के आउटर नहीं हटाए तो लगेगा 5000 का जुर्माना, जानिए किसने और क्यों दिया ये आदेश
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Noida: बालकनी में लगे गमले और एसी के पंखे नहीं हटाए गए तो 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा. नोएडा प्राधिकरण की सख्ती के बाद आम्रपाली जोडिएक की एओ ने निवासियों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में बालकनी में रखे गमले और टावर के बाहरी दीवारों पर लगे एसी के पंखों को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है. नहीं हटाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

पुणे के हादसे के बाद जागा प्राधिकरण

पुणे के एक हाईराइज सोसायटी की बालकनी में रखे गमले के गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई. उसके बाद यह मामला उठा. एओ का कहना है कि लोगों के ऊपर गमले या एसी के पंखे गिर सकते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है. अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो एओए पर ही मुकदमा दर्ज करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से आदेश दिए गए हैं.

एओए पर होगा मुकदमा

प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि बालकनी या स्टैंड पर रखे गमलों से कोई दुर्घटना हुई तो एओए पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सेक्टर- 120 स्थित आम्रपाली जोडिएक सोसायटी के एओए सचिव भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से जारी निर्देश के लेकर सोसायटी के सभी निवासियों को सूचित कर दिया गया है. सभी फ्लैट की बालकनी में रखे गमले तत्काल प्रभाव से हटा लिए जाएं, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा कई टावरों की बाहरी दीवारों पर लगे स्प्लिट एसी के पंखे को भी हटाने का निर्देश दिया गया है.

5000 का जुर्माना

सोसायटी के लोगों ने अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो एओए की ओर से कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई के तहत एओए फ्लैट निवासियों से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. भानु का कहना है कि जिस तरह से सोसायटी की बालकनी में रखे गमले गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है, वैसे ही एसी के आउटर गिरने से भी हादसा हो सकता है. इसलिए दोनों को हटाना होगा.  

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