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सपा नेता विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत, 754 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में हुए थे गिरफ्तार

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सपा नेता विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत, 754 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में हुए थे गिरफ्तार
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Lucknow: समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद विनय शंकर तिवारी को जमानत दी है. बीते 7 अप्रैल को ED ने विनय शंकर तिवारी को बैंक लोन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था.

754 करोड़ का लोन हड़पने का आरोप

ईडी ने विनय शंकर तिवारी के साथ-साथ अजीत पांडे को भी गिरफ्तार किया था. गंगोत्री इंटरप्राइजेज के नाम पर बैंकों के कॉलेजियम से लिए गए 754 करोड़ का लोन हड़पने का मामला था. आज हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे दोनों को जमानत दे दी है.

लखनऊ आवास से हुई थी गिरफ्तारी

पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने लखनऊ स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज के जनरल मैनेजर अजीत पांडे को भी महाराजगंज से गिरफ्तार किया गया था. अजीत विनय शंकर तिवारी के रिश्तेदार भी हैं. ईडी ने दोनों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था. पूर्वांचल के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी. हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है. 754 करोड़ के धोखाधड़ी के गंभीर मामले उनपर दर्ज हैं.

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