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Noida: बिल्डरों को डीएम का सख्त निर्देश, 31 मई तक बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री का दिया अल्टीमेटम, वरना होगी ये बड़ी कार्रवाई

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नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के तहत आने वाले फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. ये निर्देश डीएम मनीष वर्मा द्वारा बिल्डरों को जारी किए गए हैं. इन निर्देशों के तहत साफ तौर पर कहा गया है कि बिल्डर 31 मई तक बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री कराएं वरना उनके खिलाफ भारतीय स्टांप अधिनियम एवं यूपी रेरा के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि 9 मई तक ओसीसीसी सबलीज की अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद बिल्डरों को 31 मई तक फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी. 

स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों ने जारी किए नोटिस 

स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों ने नोएडा प्राधिकरण के 30, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 65 बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए हैं. जिनमें बकाया फ्लैटों की रजिस्ट्री करानी अनिवार्य है. इसके साथ ही डीएम मनीष वर्मा ने सहायक महानिरीक्षक निबंध प्रथम व द्वितीय को निर्देशित किया है कि वे बिल्डरों को सूचना देकर बायर्स की रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप का आयोजन करें. जिससे रजिस्ट्री समय पर और आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सके.

इन प्रमुख बिल्डरों को जारी किए नोटिस

यमुना बिल्ड टेक प्रणाली, एसजेपी होटल एंड रिजॉर्ट, विहान ग्रीन्स, रतन बिल्ड टेक प्रणाली, महालक्ष्मी इंफ्रा होम, एससी रियलिटी प्रणाली, एटीएस देविका समेत अन्य प्रमुख बिल्डरों को रजिस्ट्री के संबंध में नोटिस जारी कर दिए गए हैं.

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