हाई कोर्ट से ओमेक्स बिल्डहोम को फटकार, 25 करोड़ जमा करने के आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

- Nownoida editor2
- 01 Jul, 2025
Noida: सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड के खरीदारों को राहत दी है. अदालत ने ओमेक्स बिल्डहोम को 25 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है. वहीं, फ्लैट खरीदारों के पक्ष में पहले से जारी 170 फ्लैटों के अलावा 50 और फ्लैट रिलीज करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तरुण कपूर और 29 अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
बायर्स की याचिका पर सुनवाई
सोमवार को यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश कुमार
गुप्ता की पीठ ने तरुण कपूर और 29
अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दी. ओमेक्स बिल्डहोम लिमिटेड ने
नोएडा में दो आवासीय परियोजनाएं ग्रैंड ओमेक्स और फॉरेस्ट स्पा शुरू की थी. इसके
लिए नोएडा प्राधिकरण से लीज पर जमीन ली गई थी. बायर्स ने अदालत में कहा कि फ्लैट
खरीदारों ने पूरी कीमत अदा कर दी है, बावजूद इसके बिल्डर
उनके पक्ष में त्रिपक्षीय समझौता नहीं कर रहा है. जिससे उन्हें कानून स्वामित्व
नहीं मिल पा रहा है.
250 करोड़ है बाकी
इस मामले में नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि ओमेक्स बिल्डहोम ने लीज एग्रीमेंट
के तहत 250 करोड़ रुपए अब तक जमा नहीं की है. इसलिए परियोजना से जुड़े अधिभोग
प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए. इसलिए बायर्स की परेशान थे.
क्योंकि वे बिना कानूनी अधिकार के फ्लैटों में रहने या कब्जा लेने को मजबूर थे.
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज
हाई कोर्ट ने पहले निर्देश दिया था कि जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान
बिल्डर नहीं करता है तब तक प्राधिकरण अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न करे.
ओमेक्स बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जहां से उसकी याचिका खारिज हो गई. अब हाई
कोर्ट ने पहले से और कड़ा रुख अपनाते हुए 25 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है.
साथ ही 50 और फ्लैट रिलीज करने का आदेश दिया है, ताकि बायर्स
को कुछ राहत मिल सके.
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