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प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने कर दी थी माता-पिता की हत्या, 8 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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जिला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनवाया।
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Greater Noida: जिला कोर्ट ने प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या करने वाली बेटी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है ।  इसके अलावा 46 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने सुनाया। इस मामले में प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।


आठ साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

केस के अनुसार, 2016 अगस्त में बादलपुर के बंबावड़ गांव के रहने वाले वेदप्रकाश और उनकी पत्नी उकलेश की हत्या कर दी गई थी। वेदप्रकाश की नाबालिग बेटी कोमल और उसके प्रेमी प्रमोद पर आरोप लगा था। प्रमोद गांव में ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाता था, जिसका वेदप्रकाश की बेटी कोल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।  प्रेमी के साथ मिलकर कोल ने हत्या की साजिश रची थी। 


भाई-बहनों को भी दिया था जहर

कोमल और उसका प्रेमी प्रमोद एक अगस्त 2016 की रात गाड़ी से माता-पिता को अपने साथ ले गए थे। इस दौरान कोमल के चाचा ने पूछा था कि कहां लेकर जा रहे हो तो बीमार पिता को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही थी।  इसके बाद 6 अगस्त को कोमल ने चचेरे भाई के फोन किया और बताया कि प्रमोद ने मम्मी- पापा और भाई को कमरे में बंद कर रखा है और वह जैसे-तैसे करके वहां से निकली है और बीकानेर में है। पहले कोमल ने अपने तीन भाई बहनों को भी जहर दिया थालेकिन वह बच गए थे। 


नदी में बरामद हुआ था शव

कोमल के चाचा ओमप्रकाश ने बादलपुर थाने में प्रमोद के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच की तो चौना गांव के पास नदी से वेद प्रकाश का शव 8 अगस्त को बरामद हुआ। इसके बाद रबूपुरा थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की पहचान उकलेश के रूप में हुई। पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद 15 अगस्त 2016 को प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेटी ने अपने प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या की साजिश रची थी और झूठी खबर परिजनों को देकर अपहरण का नाटक किया था।


माता-पिता की हत्या कर शव नदी में पेंक दिया था

कोमल ने अपने प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर माता-पिता की हत्या कर शवों को नदी में बहा दिया था। कोमल ने लोगों को गुमराह करने के लिए अपहरण की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोमल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस मामले में दो साल पहले दोषी प्रमोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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