https://nownoida.com/uploads/images/ads/head2.jpg

दादरी में 8 साल के बच्चे से किया था कुकर्म, 5 साल बाद दोषी को 20 साल की मिली सजा

top-news
नोएडा समाचार
https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

Greater Noida: कोर्ट ने बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाले दोषी को कठोर सजा सुनाई हैपॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले दादरी के कालू उर्फ प्रिंस को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा के साथ 72 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैजुर्माना नहीं भरने पर 9 महीने की अतिरिक्त जेल में रहना होगा।


5 साल बाद आया फैसला

अभियोजन के अनुसार, 27 अगस्त 2019 को दादरी थाने के एक गांव में रहने वाले आठ साल के बच्चे को कालू पैसे का लालच देकर अपने घर ले गया था। इसके बाद धमकी देकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया था। घटना के बाद बच्चे ने दर्द की शिकायत परिजनों से की थीइस पर बच्चे से परिजनों ने पूछा तो उसने आपबीती बताई। जिस पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कालू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। बच्चे की मेडिकल जांच में निजी पार्ट के आसपास चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस सात गवाह कोर्ट में पेश हुए और गवाही दी।


मेडिकल जांच में हुई थी कुकर्म की पुष्टि

मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट में पेश होकर बताया था कि बच्चे के एनल स्वैब और स्मीयर टेस्ट में यह साबित हुआ कि उसके साथ कुकर्म हुआ था। सुनवाई के दौरान पिता ने अपना बयान भी पलटा, लेकिन अदालत ने 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बच्चे के बयान, मेडिकल सबूतों और गांव वालों की गवाही को आधार मानते हुए कालू को दोषी ठहराया।


घिनौना अपराध, रियायत दी जा नहीं सकती

विशेष न्यायाधीश विजय कुमार हिमांशु ने फैसले में कहा कि आरोपी ने मासूम के साथ गंभीर अपराध किया है। बच्चे को धमकाया और उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। इससिए दोषी को 20 साल की सजा दी जाती है। वहीं, आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि आरोपी को कम सजा मिलनी चाहिए लेकिन अदालत ने कहा कि आरोपी का अपराध इतना घिनौना है कि रियायत दी जा नहीं सकती है

https://nownoida.com/uploads/images/ads/head1.png

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *