शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन अप्लाई, किन्हें और कैसे मिलेगा लाभ, कल्याण अधिकारी ने बताया सब कुछ

- Nownoida editor2
- 25 Jul, 2025
Noida: योगी सरकार गरीबों की बेटी की शादी में कोई परेशानी न हो इसके लिए शादी अनुदान योजना चला रही है. इस योजना के तहत शादी के लिए 20 हजार रुपए दिए जाते हैं. अभिभावक शादी के 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. कल्याण अधिकारी ने इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी.
20 हजार का मिलेगा लाभ
गौतमबुद्धनगर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया ने जिले
के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को बताया कि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य
पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी
के लिए शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित है, जिसके तहत अभ्यार्थी की पुत्री के विवाह के लिए 20000/- रुपये की सहयोग धनराशि प्रदान करने की
व्यवस्था है.
90 दिनों में करना है आवेदन
उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व और 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट
http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है.
योग्यता के लिए ये जरूरी
उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते
हुये बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) का होना
चाहिए और पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये. आवेदक
की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए.
खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए
उन्होंने यह भी बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों
को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं, ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन करते समय
भरना होगा और आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए. जिला सहकारी
बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा.
जरूरी दस्तावेज
योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें
है. योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के
कार्यालय संख्या 111, विकास भवन
सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क करके प्राप्त कर सकते
हैं.
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