सांप के जहर मामले में एल्विश यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक, यूपी सरकार को भेजा नोटिस

- Nownoida editor2
- 06 Aug, 2025
New Delhi: बुधवार को एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सांप के जहर से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. एल्विश यादव ने चार्जशीट और प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
नोएडा पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी
अगली सुनवाई तक लोअर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होगी. बता दें कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत कुछ लोगों पर सांप के जहर का पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एल्विश यादव पर आरोप लगाया गया था कि उसने अवैध रूप से सांप और जहर का पार्टी में इस्तेमाल किया था. इस मामले में वन विभाग और पुलिस की ओर से जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
एल्विश यादव ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ गलत और बिना सबूत के आरोप लगाए गए हैं. उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है. सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एल्विश यादव की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एल्विश यादव की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. चार्जशीट में विदेशियों समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर रेव पार्टियों में मनोरंजन के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट से तीन महीने पहले एल्विश यादव को झटका लगा था. कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स-सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में चार्जशीट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था.
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