ग्रेटर नोएडा के एक परिवार के 5 लोगों को उम्र कैद, 5 साल पहले दिनहादड़े गोली मार कर की थी हत्या

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ग्रेटर नोएडा कोर्ट का फैसला

Greater Noida: जिला कोर्ट ने पांच साल पुराने हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच लोगों को कठोरतम सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने अमीनाबाद उर्फ नियाना गांव कासना के जसमाल (80) उनके पुत्र राजकुमार, पुत्र वधु निरोज और पौत्र निशांत उर्फ निशु, मोन्टी  को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 34-34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

29 जून 2020 को हुई थी हत्या
अभियोजन के अनुसार, बाबूराम ने कासना कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि 29 जून 2020 को भतीजा सोनू जब बिलासपुर से अपने घर गांव नियाना लौटते समय जसमाल के गेट के सामने पहुंचा। यहां रास्ते में जसमाल व उसके पुत्र राजकुमार के अलावा राजकुमार के पुत्र निशांत और मोंटी ने ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। सोनू ने रास्ता देने को कहा तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी। सोनू बचकर घर पहुंचा और पूरी घटना बताई। इसके बाद  सोनू के भाई राजेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह शिकायत करने जसमाल के घर पहुंचे। इस बीच जसमाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर निशांत को दे दी। राजकुमार की पत्नी निरोज ने घर से दो फरसे निकालकर अपने पति राजकुमार और पुत्र मोंटी को थमा दिए। निशांत ने बंदूक से बिजेंद्र को गोली मार दी, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, राजकुमार और मोंटी ने फरसे से राजेंद्र, बिजेंद्र और देवेंद्र पर हमला कर दिया।

शव को अपने घर में खींचने की कोशिश की थी
अभियोजन ने अदालत में कहा कि आरोपियों ने घटना के बाद शव को अपने घर में खींचने की कोशिश की। ताकि घटना के स्वरूप को बदलकर साक्ष्य मिटाया जा सके। आरोपियों के अधिवक्ता ने उम्र का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह जघन्य अपराध है, इसमें दोषियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती है। राहत देने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।

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