निक्की हत्याकांड पर बड़ी खबर, आरोपियों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत, जानें पूरा अपडेट

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ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतका की सास को जमानत दे दी है। पहले ससुर और जेठ को भी राहत मिल चुकी है। अब मुख्य आरोपी पति की जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए मृतका की सास दया को जमानत दे दी। इस निर्णय के बाद मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोडाकी ने बताया कि अब मुख्य आरोपी पति की जमानत याचिका भी दायर की जाएगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित और आरोपी पक्ष दोनों की नजरें अब आगे की सुनवाई पर टिक गई हैं।


मामले की जांच में सामने आए अलग-अलग बयान

मामला अगस्त 2025 का है, जब सिरसा गांव निवासी निक्की भाटी गंभीर रूप से झुलसी हालत में अस्पताल पहुंचाई गई थीं और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतका की बहन की शिकायत पर पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ आग लगाकर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि शुरुआती जांच के दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने बयान दिया था कि घायल महिला ने खुद गैस सिलेंडर फटने की बात कही थी। बाद में परिवार के आरोपों और परिस्थितियों के आधार पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया।


सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट से मिली जमानत

जांच के दौरान पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन जिला सत्र न्यायालय से सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले खारिज कर दी गई थीं। बाद में उच्च न्यायालय से ससुर और जेठ को राहत मिली और अब सास दया को भी जमानत मिल गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आगे की सुनवाई में साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट की अहम भूमिका रहेगी। फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और सबूतों की भी समीक्षा कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

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