निक्की हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, कोर्ट ने मुख्य आरोपी विपिन भाटी की जमानत की खारिज, अगस्त 2025 में आग लगाकर की गई थी हत्या
- Shiv Kumar
- 21 Feb, 2026
नोएडा की चर्चित निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी पति विपिन भाटी को अदालत से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को जिला अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2025 में सामने आए इस मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। आरोप है कि 21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान विपिन भाटी ने अपनी पत्नी निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी निक्की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में मृतका की बहन की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपी को बाद में गिरफ्तार किया गया था। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
क्या हैं आरोप और अब तक की जांच
परिजनों का आरोप है कि निक्की को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने को लेकर भी उसे और उसकी बहन को तंग किया जाता था। शिकायत में कहा गया कि घटना वाले दिन विवाद बढ़ा और आरोपी ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके पास से कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ भी बरामद किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट दाखिल की। फिलहाल केस अदालत में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई तय तिथि पर होगी।
अदालत में क्या हुई बहस, क्यों खारिज हुई जमानत
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि विपिन भाटी को झूठा फंसाया गया है और जांच निष्पक्ष नहीं है। वहीं मृतका निक्की भाटी के परिवार के वकीलों ने अदालत को बताया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी और आरोपी को जमानत मिलने पर गवाहों पर दबाव पड़ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपी की सास, जेठ और ससुर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार ने न्याय की दिशा में अहम कदम बताया है।
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