गैंगेस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पुलिस की कोशिश जारी, खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, अब 16 मार्च को सुनवाई

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नोएडा में वसूली और धमकी के आरोपी रवि काना की अग्रिम जमानत निरस्त कराने पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

नोएडा में वसूली और धमकी के मामले में आरोपी गैंगस्टर रवि काना की अग्रिम जमानत अब खतरे में पड़ गई है। सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दाखिल कर उनकी सशर्त अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विवेचना अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया है और न ही जांच में सहयोग किया। पुलिस का कहना है कि अदालत द्वारा तय समयसीमा के भीतर संबंधित विवेचक के सामने पेश होना अनिवार्य था, लेकिन आरोपी तय तारीख तक उपस्थित नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।


शर्तों के पालन पर उठे सवाल

Gautam Buddh Nagar की जिला अदालत ने 11 फरवरी 2026 को रवि काना को सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने साफ कहा था कि सात दिन के भीतर आरोपी को संबंधित विवेचक के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत निरस्त की जा सकती है। पुलिस के अनुसार, 18 फरवरी तक सेक्टर-63 कोतवाली में उपस्थित होना जरूरी था, लेकिन आरोपी वहां नहीं पहुंचा। विवेचना अधिकारी ने अदालत में दलील दी कि न तो कोई संतोषजनक कारण बताया गया और न ही जांच में सहयोग किया गया, इसलिए जमानत रद्द की जानी चाहिए।


सुरक्षा का हवाला, राहत नहीं मिली

रवि काना की ओर से उनके अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर विवेचक के सामने पेश होने की शर्त में राहत की मांग की थी। उनका तर्क था कि आरोपी को जान का खतरा है और ऐसे में सीधे पुलिस के सामने पेश होना सुरक्षित नहीं है। हालांकि अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया था और पूर्व आदेश को बरकरार रखा। अब आरोपी की ओर से Allahabad High Court में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें विवेचक के समक्ष पेश होने की शर्त से छूट मांगी गई है। इस याचिका पर अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। वहीं जिला अदालत में दाखिल जमानत निरस्तीकरण याचिका पर 16 मार्च को सुनवाई होगी, जिससे मामले की दिशा तय हो सकती है।

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