नोएडा में आज से धारा 163 लागू, हुड़दंगियों की खैर नहीं, ग्रुपिंग करने की अनुमति नहीं, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर लगी रोक
- Shiv Kumar
- 02 Mar, 2026
आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जनपद में 2 मार्च से 6 मार्च तक धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा और लगातार गश्त की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है। अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक, जुलूस-प्रदर्शन नहीं
धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सामूहिक कार्यक्रम के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान अक्सर भीड़भाड़ बढ़ जाती है, ऐसे में प्रशासन किसी भी तरह की अव्यवस्था या तनाव की स्थिति से बचने के लिए पहले से सतर्क है। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह कदम आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
सोशल मीडिया और तेज ध्वनि उपकरणों पर भी नजर
पुलिस ने चेतावनी दी है कि भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट साझा करना, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना या बिना अनुमति डीजे और तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीमें सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगी, ताकि किसी भी भ्रामक या भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि आपसी भाईचारे और शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
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