Supreme Court ने अभद्र टिप्पणी को लेकर यूट्यूबर इलाहाबादिया को लगाई फटकार, दी ये बड़ी राहत

- Rishabh Chhabra
- 18 Feb, 2025
"इंडिया गॉट लेटेंट" शो के विवाद को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर जमकर फटकारा. हालांकि कोर्ट द्वारा रणवीर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. इसके साथ ही रणवीर को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया है. इस बीच शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या वह यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर कुछ करने वाली है.
कोर्ट ने केंद्र को भी जारी किया नोटिस
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर हमने केंद्र को नोटिस जारी किया है. एएसजी ऐश्वर्या भाटी से बेंच ने कहा कि आप एसजी और एजी को हमारी चिंता को लेकर सूचित करें और हमें बताएं. एक अन्य मामले में जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने पेश हुईं, तो इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने भाटी से कहा कि हम सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट के मुद्दे पर भी विचार करेंगे. हम इस मुद्दे का विस्तार कर रहे हैं, सरकार बताए कि उसने इसको लेकर अब तक क्या किया है?
रणवीर इलाहाबादिया को कोर्ट ने दी राहत
इस मामले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी की भी मदद मांगते हुए कहा कि हमें इस मसले के महत्व और संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में उनकी मौजूदगी के दौरान उनकी विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर भारत भर में दर्ज कई एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया है, बशर्ते वह जांच में पूरी तरह सहयोग करें.
रणवीर को पासपोर्ट जमा करने के कोर्ट ने दिए निर्देश
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणवीर के खिलाफ कोई अतिरिक्त एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए. वहीं रणवीर को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे अपना पासपोर्ट पुलिस अधिकारियों के पास जमा करा दें. इसके अलावा अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है. अदालत ने शो में इलाहाबादिया की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके वकील से अश्लीलता और अश्लीलता के मापदंडों के बारे में सवाल किए. बता दें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने शो में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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