फ्लैट खरीदारों के साथ बिल्डर और फाइनेंस कंपनी ने किया धोखा, अब लौटाने होंगे ब्याज समेत 8.68 लाख रुपये, जानिए क्या था मामला
- Shiv Kumar
- 21 Feb, 2025
Greater Noida: फ्लैट बुक कराने वाला बिल्डर और फाइनेंस करने वाले कंपनी
पीड़ितों को ब्याज मूल राशि के अलावा ब्याज समेत 8.68 लाख रुपये लौटाने का आदेश जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजू शर्मा ने दो लोगों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।
जानिए क्या था मामला?
गाजियाबाद के शिप्रा सन सिटी इंद्रापुरम निवासी अभिषेक श्रीवास्तव और सुरेंद्र नाथ ने जिला उपभोक्ता फोरम में पंचशील बुल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों ने एक स्कीम के तहत पंचशील बुल्डटेक से फ्लैट बुक कराया था। स्कीम के तहत दोनों ने टाटा कैपीटल से फाइनेंस करा कर 3,47,371 रुपये जमा किए थे। बिल्डर ने फ्लैट एलाटमेंट लेटर और एग्रीमेंट भी किया था।
तय समय में नहीं दिया कब्जा
एग्रीमेंट में तय हुआ था कि फ्लैट पर कब्जे में देरी हुई तो शेष रकम की ईएमआई बिल्डर भरेगा। एग्रीमेंट के तहत दिसंबर 2016 में स्कीम पूरी होने पर फ्लैट पर कब्जा देना था। लेकिन इस अवधि में फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला। इसके बाद भी बिल्डर ने मेल के जरिए पीड़ितों को सूचना दी कि अब वह ईएमआई नहीं भरेंगे।
बिल्डिंग का निर्माण अधूरा और बंद मिला
फ्लैट खरीदार जब मौक पर पहुंचे निर्माण कार्य अधूरा व बंद मिला। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने भी पूर्व में स्कीम में तय शर्तों का पालन नहीं किया था। आयोग के अध्यक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया। आदेश दिया कि पीड़ितों द्वारा जमा की गई मूल धनराशि 347371 रुपये, मूल राशि पर ब्याज के 5 लाख रुपये व 21 हजार अन्य खर्च समेत 8.68 लाख रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करें।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *







