गौतमबुद्ध नगर DM मेधा रूपम के खिलाफ जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना पर जताई सख्ती
- Shiv Kumar
- 02 Jul, 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई महेंद्र दत्त शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य से जुड़े एक मामले में की गई है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने प्रशासनिक लापरवाही और कोर्ट के आदेशों के प्रति उदासीन रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे गंभीर माना है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन में हलचल मच गई है।
दो बार आदेश के बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं हुआ
मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि हाईकोर्ट ने पहले 8 दिसंबर 2025 और फिर 5 जनवरी 2026 को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। दोनों ही आदेशों में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। न ही इस मामले में किसी तरह की गंभीरता दिखाई गई, जिससे कोर्ट ने नाराजगी जताई।
कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा—लापरवाही बर्दाश्त नहीं
1 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने प्रशासन के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक आदेशों की इस तरह अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारी से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं की जाती। अदालत ने माना कि इस तरह का ढीला रवैया न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
जमानती वारंट जारी, 2 जुलाई को कोर्ट में पेशी के आदेश
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए गौतमबुद्ध नगर की डीएम के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि जिलाधिकारी को 2 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा कि बार-बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब क्यों दाखिल नहीं किया गया और क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई न की जाए। आदेश के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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