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SP सांसद बर्क को बिजली चोरी के मामले में फिर मिली मोहलत, अब इस दिन होगी मामले की अगली सुनवाई

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संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क बिजली चोरी का मामला सामने आया था. जिसमें विद्युत विभाग के द्वारा उनके ऊपर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था. वहीं अब इस मामले में सबूत पेश करने के लिए सपा सांसद को अंतिम मौका दिया गया है.  

बिजली चोरी के मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को 

बताया जा रहा है कि बिजली चोरी के मामले को लेकर विद्युत विभाग ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को सबूत पेश करने के लिए कई बार मौका दिया लेकिन वह कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए और हर बार उनकी तरफ से प्रतिनिधि ने पेश होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की. 7 फरवरी को भी सपा सांसद के प्रतिनिधि ने अधिशासी अभियंता के यहां उपस्थित होकर साक्ष्य देने की मांग की. जिस पर अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने उनको 22 फरवरी तक का समय दिया था लेकिन आज भी उनके प्रतिनिधि ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय की मांग की. जिस पर अधिशासी अभियंता ने उनको 7 मार्च तक का समय दे दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी.

7 मार्च को सबूत ना पेश करने पर होगी कार्रवाई 

इसके साथ ही अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने कहा है कि यदि 7 मार्च को भी उनकी ओर से इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो जो जुर्माना सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ है उसको रिवाइज किया जाएगा या फिर उसी असेसमेंट को फाइनल करके जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि ये सपा सांसद को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है. 

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