हॉस्पिटल ने फर्जी तरीके से बीमा कंपनी से लिए पैसे, अदालत ने ब्याज के साथ मरीज को लौटाने का दिया आदेश

- Nownoida editor2
- 26 Feb, 2025
Greater Noida: गौतमबुद्धनगर में उपभोक्ता आयोग ने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ
अस्पताल को मरीज से लिए 45 हजार रुपए लौटाने का आदेश दिया है. वहीं, इस रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देने का आयोग
ने आदेश दिया है. उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और आयोग के सदस्य
अंजू शर्मा ने यह फैसला सुनाया है.
हेल्थ कार्ड पर इलाज से इनकार
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के नंगला
चीती गांव निवासी रजत चौधरी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी से कैशलेस हेल्थ पॉलिसी
ले रखी है. इस पॉलिसी में उसकी पत्नी और दो बेटियों का भी कवर है. रजत चौधरी की
पत्नी गर्भवती थी. हालत बिगड़ने पर 31 सितंबर 2022 को उनको यथार्थ अस्पताल में
भर्ती किया गया. भर्ती करने के दौरान उन्होंने अपना हेल्थ कार्ड दिया. अस्पताल ने
उस हेल्थ कार्ड पर इलाज करने से इनकार कर दिया.
पैसा जमा करने पर मरीज का इलाज शुरू
पत्नी की स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत इलाज कराना जरूरी था इसलिए रजत ने
मजबूरी में वहीं इलाज कराया. इलाज करने से पहले अस्पताल ने 45 हजार रुपए जामा
कराया. जब रजत ने 45 हजार जमा किया उसके बाद उसकी पत्नी का इलाज शुरू हुआ.
फर्जी तरीके से बीमा कंपनी ने लिए पैसे
इलाज के दौरान अस्पताल का एक कर्मचारी रजत से हेल्थ कार्ड देखने के लिए मांगे.
कर्मचारी ने बीमा कंपनी को 31200 रुपए का बिल भेज दिया. बीमा कंपनी ने अस्पताल को
31200 रुपए का भुगतान भी कर दिया. बीमा कंपनी से पैसे मिल जाने के बाद भी अस्पताल
प्रबंधन ने मरीज के पैसे नहीं लौटाए.
आयोग में अस्पताल ने नहीं रखा अपना पक्ष
रजत ने पैसे वापस लेने के लिए कई बार अस्पताल के चक्कर लगाए लेकिन उनके पैसे
वापस नहीं लौटाए गए. फिर हार-थक कर रजत ने जिला उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई.
अस्पताल ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष नहीं रखु. आयोग में एकपक्षीय सुनवाई की गई.
पीड़ित ने पेश किए ये सबूत
रजत की ओर से उपभोक्ता आयोग में सबूत के तौर पर अस्पताल से मिले रसीद और बीमा कंपनी से आए भुगतान के संबंध में दस्तावेज पेश किए. सबूत के आधार पर उपभोक्ता आयोग ने यथार्थ अस्पताल को 45 हजार रुपए वापस देने का आदेश दिया है. वहीं इस रकम पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देने का आदेश आयोग ने दिया है.
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