नोएडा में ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में शख्स ने गंवाए 2.23 करोड़, ऐसे बचें साइबर ठगी से
- Shiv Kumar
- 11 Aug, 2026
नोएडा में ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर साइबर ठगी का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को करीब 2.2 से 2.23 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई है। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक 73 वर्षीय व्यक्ति को फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर बाजार में निवेश और ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया। करीब एक महीने तक ठगों ने उनसे अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कराई। शुरुआत में स्क्रीन पर निवेश से फायदा दिखाकर भरोसा बनाया गया, लेकिन जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस लेने की कोशिश की तो पैसा नहीं निकल सका। इसके बाद उन्हें ठगी का पता चला और पुलिस से शिकायत की गई। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि साइबर ठग अब सिर्फ सामान्य लिंक या फोन कॉल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शेयर बाजार और निवेश की जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों को भरोसे में लेते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी ऑनलाइन निवेश ऑफर पर पैसा लगाने से पहले प्लेटफॉर्म और संबंधित संस्था की वैधता जांचना बेहद जरूरी है।
क्या है पूरा मामला
मामला नोएडा में सामने आया, जहां 73 वर्षीय व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कथित तौर पर बड़ी रकम गंवानी पड़ी। रिपोर्ट के अनुसार ठगों ने उन्हें शेयर बाजार में निवेश से शानदार रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाया और एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश कराया। करीब एक महीने तक अलग-अलग लेनदेन के बाद रकम करीब 2.2 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। जब पीड़ित को पैसे निकालने में परेशानी हुई, तब उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की है।
कैसे हुई ठगी की शुरुआत
ऑनलाइन निवेश फ्रॉड में आमतौर पर ठग पहले व्यक्ति का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। वे निवेश से होने वाले कथित मुनाफे के स्क्रीनशॉट, फर्जी पोर्टफोलियो या बढ़ती रकम दिखाकर भरोसा बना सकते हैं। इसके बाद पीड़ित को ऐसे प्लेटफॉर्म पर निवेश करने के लिए कहा जाता है, जिसका वास्तविक वित्तीय बाजार से कोई वैध संबंध नहीं होता। शुरुआत में खाते में मुनाफा दिखाई देने से व्यक्ति को लगता है कि निवेश सही दिशा में जा रहा है। बाद में बड़ी रकम जमा कराने का दबाव बनाया जा सकता है।
पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की है। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां पैसे के लेनदेन, बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल चैट और इस्तेमाल किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े साक्ष्यों की जांच करती हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित ने ठगी का एहसास होने के बाद पुलिस से संपर्क किया। मामले में रकम करीब 2.2 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच आगे बढ़ने के साथ ठगी में इस्तेमाल किए गए खातों और आरोपियों की पहचान के बारे में अधिक जानकारी सामने आ सकती है।
ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड कैसे काम करता है
ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड में अपराधी निवेश और शेयर बाजार से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करते हैं। वे खुद को ट्रेडिंग विशेषज्ञ, निवेश सलाहकार या किसी वित्तीय संस्था से जुड़ा व्यक्ति बता सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जहां निवेश के बाद कथित मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आता है। असल समस्या तब सामने आती है जब व्यक्ति रकम निकालना चाहता है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त भुगतान की मांग भी की जा सकती है। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश करना जोखिम भरा है।
फर्जी ऐप और वेबसाइट का जाल
फर्जी ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट असली निवेश प्लेटफॉर्म जैसी दिखाई दे सकती हैं। इनमें लॉगिन, पोर्टफोलियो, मुनाफा और ट्रांजेक्शन जैसी सुविधाएं दिखाई जाती हैं, जिससे उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म वास्तविक लग सकता है। लेकिन केवल वेबसाइट या ऐप का पेशेवर दिखना उसकी वैधता साबित नहीं करता। निवेश से पहले यह जांचना जरूरी है कि संबंधित ब्रोकर या वित्तीय मध्यस्थ वास्तव में नियामक के पास पंजीकृत है या नहीं। SEBI की वेबसाइट पर पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों की सूची उपलब्ध है, जहां नाम और पंजीकरण संबंधी जानकारी देखी जा सकती है।
सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स की भूमिका
साइबर ठग सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे समूहों में कथित विशेषज्ञों के नाम से शेयर टिप्स, मुनाफे के स्क्रीनशॉट और सफल निवेश की कहानियां साझा करके लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। समस्या तब बढ़ती है जब समूह में मौजूद सदस्य किसी निवेश अवसर को लगातार सही बताने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के फॉलोअर्स या ग्रुप के सदस्यों की संख्या उसकी वित्तीय वैधता का प्रमाण नहीं है। निवेश संबंधी निर्णय हमेशा स्वतंत्र जांच और आधिकारिक स्रोतों की जानकारी के आधार पर लेना चाहिए।
ठगी से बचने के तरीके
ऑनलाइन निवेश करते समय सबसे पहले किसी भी अनजान व्यक्ति के दबाव में पैसा ट्रांसफर न करें। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा रिटर्न का दावा एक बड़ा चेतावनी संकेत हो सकता है। किसी भी ऐप या वेबसाइट पर पैसा जमा करने से पहले उसके संचालक की पहचान और नियामकीय स्थिति जांचें। बैंक खाते में पैसा भेजने से पहले भुगतान का उद्देश्य और प्राप्तकर्ता की जानकारी भी जांचना जरूरी है। पासवर्ड, OTP, PIN या अन्य संवेदनशील बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। निवेश के लिए केवल भरोसेमंद और सत्यापित माध्यम का इस्तेमाल करें।
निवेश से पहले वेरिफिकेशन जरूरी
किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले उसके नाम की आधिकारिक जानकारी जांचनी चाहिए। केवल Google, सोशल मीडिया विज्ञापन या WhatsApp संदेश में दिए गए दावे पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति खुद को स्टॉक ब्रोकर या निवेश से जुड़ा प्रतिनिधि बताता है तो उसके संगठन और पंजीकरण की स्वतंत्र रूप से जांच करें। SEBI की वेबसाइट पर पंजीकृत इक्विटी स्टॉक ब्रोकरों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। निवेशक वहां संबंधित संस्था का नाम और पंजीकरण संबंधी जानकारी देखकर आगे निर्णय ले सकते हैं।
SEBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म कैसे पहचानें
SEBI की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों की सूची उपलब्ध है। इसमें संस्था का नाम, ट्रेड नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित विवरण दिए जाते हैं। किसी प्लेटफॉर्म या ब्रोकर के बारे में दावा मिलने पर उसी नाम को आधिकारिक SEBI रिकॉर्ड में खोजना बेहतर है। केवल लोगो, प्रमाणपत्र की तस्वीर या WhatsApp पर भेजे गए रजिस्ट्रेशन नंबर को सही मान लेना पर्याप्त नहीं है। रिकॉर्ड में नाम और विवरण का सही मिलान जरूरी है। SEBI की सूची में पंजीकृत इक्विटी ब्रोकरों की हजारों प्रविष्टियां उपलब्ध हैं।
ठगी होने पर क्या करें
यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी का शक हो या पैसे चले गए हों, तो देर किए बिना अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता को सूचना देना जरूरी है। लेनदेन की जानकारी, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर, चैट, वेबसाइट या ऐप के स्क्रीनशॉट और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। ठगों से दोबारा संपर्क कर पैसे वापस लेने के नाम पर कोई अतिरिक्त भुगतान न करें। शिकायत करते समय सभी उपलब्ध डिजिटल साक्ष्य जांच एजेंसी को देना जांच में मदद कर सकता है।
साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर
ऑनलाइन वित्तीय ठगी होने पर भारत में साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत जितनी जल्दी दर्ज होगी, उतना ही जरूरी है कि संबंधित बैंकिंग लेनदेन की जानकारी तुरंत साझा की जाए। पीड़ित को अपने बैंक को भी तुरंत सूचित करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर शिकायत वापस लेने या कथित रकम वापसी के लिए दोबारा पैसा भेजने से बचना चाहिए।
शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया
शिकायत के लिए पीड़ित को घटना का समय, लेनदेन की तारीख, भेजी गई रकम, बैंक या UPI से जुड़ी जानकारी, मोबाइल नंबर और आरोपी से हुई बातचीत के रिकॉर्ड तैयार रखने चाहिए। स्क्रीनशॉट और डिजिटल चैट को डिलीट नहीं करना चाहिए। पुलिस या साइबर अपराध जांच टीम इन्हीं जानकारियों के आधार पर लेनदेन की कड़ियों की जांच कर सकती है। मामले में यदि रकम कई खातों में गई है तो प्रत्येक ट्रांजेक्शन की जानकारी देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।
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