नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, 27 किमी दायरे में लेजर बीम और कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर रोक
- Shiv Kumar
- 19 Aug, 2026
जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए यहां लेजर बीम और किसी भी तरह की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी मेघा रूपम ने मंगलवार रात करीब 8 बजे इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए लोगों और कार्यक्रम आयोजकों से नियमों का पालन करने की अपील की। प्रशासन का कहना है कि तेज रोशनी, लेजर बीम और लाइट शो जैसी गतिविधियों से उड़ान संचालन के दौरान पायलटों को परेशानी हो सकती है और विमानन सुरक्षा प्रभावित होने का खतरा रहता है।
27 किलोमीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध
प्रशासन के आदेश के मुताबिक, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी, लेजर बीम, लाइट शो या रोशनी से जुड़े प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। यह रोक खासतौर पर उन गतिविधियों को ध्यान में रखकर लगाई गई है, जिनसे आसमान में उड़ान भर रहे विमानों के पायलटों का ध्यान भटक सकता है या उनकी दृश्यता प्रभावित हो सकती है। एयरपोर्ट के आसपास होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों के दौरान भी आयोजकों को इन नियमों का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रतिबंधित रोशनी का इस्तेमाल न करें।
विमानन नियमों के तहत लिया गया फैसला
जिलाधिकारी मेघा रूपम के अनुसार, यह प्रतिबंध भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत लगाया गया है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 733(ई) के नियम 6(1) में भी इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास उड़ानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से ऐसी सभी गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है, जिनसे विमान संचालन में किसी तरह का जोखिम पैदा हो सकता है। आदेश के तहत बिना अनुमति लेजर या प्रतिबंधित कृत्रिम रोशनी का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों ने एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों के अलावा शादी, समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने वालों से भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। प्रशासन की कोशिश है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी भी ऐसी गतिविधि को रोका जा सके, जिससे विमानों की आवाजाही या पायलटों की सुरक्षा प्रभावित हो। लोगों से नियमों का पालन कर विमानन सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई है।
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